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*खुले बावड़ियों, कुओं, बोरवेल एवं जल स्रोतों को ढकने हेतु आदेश जारी*



संभागीय ब्यूरो चीफ शहडोल जियाउद्दीन अंसारी की रिपोर्ट

शहडोल 03 मई 2024- कलेक्टर श्री तरूण भटनागर ने आदेश जारी किया है कि शहडोल जिले के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित बावड़ियों, कुओं, बोरवेल, जल स्रोत, जल संरचना, जलसरणी आदि जैसी संरचनाओं को खुला छोड दिया गया है या ढक दिया गया है या उस पर कमजोर छत या छज्जा लगाकर अन्य उपयोग किया जा रहा है और वे सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है तथा मानव जीवन को आसन्न खतरा उत्पन्न कर रही है, जो मानव जीवन को भविष्य में घटना या आपदा से बचाने हेतु इस पर तत्काल नियंत्रण रोकथाम किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की खुली संरचनाओं तथा अवैध निर्माण अतिक्रमण, छत या कमजोर छज्जा बनाकर या अन्य किसी प्रकार से असुरक्षित स्थिति में लाया गया हो तो तत्काल जाँच कर सुरक्षित कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, ताकि लोक सम्पत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके। जारी आदेश में कहा गया है कि नगर परिषद सीमा अंतर्गत सभी स्थानीय नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित सभी बावड़ियों कुओं, बोरवेल, जल स्रोत, जल संरचना, जलसरणी आदि का सर्वे करा कर नियमानुसार पृथक-2 सूची संधारित करेंगे। यदि कही किसी बावड़ियों, कुओं, खुले हुए बोरवेल, जल स्रोत, जल संरचना, जलसरणी आदि या ऐसी किसी गहरी संरचना पर अतिक्रमण हो, या उसे कमजोर छत बनाकर या छज्जा आदि अन्य किसी प्रकार से ढक दिया हो, या कोई दीवार आदि निर्मित कर घातक स्थिति उत्पन्न की हो, तो उन्हें तत्काल सुरक्षित रूप से ढक दिया जाये अधवा बन्द कर दिया जाय। खतरनाक संरचना की सूची के प्रत्येक मामलों में तत्काल नियमों एवं अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाये जाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति संस्था के माध्यम से सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जाय। उक्त कार्य में संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी (तहसीलदार नायब तहसीलदार) आवश्यक सहयोग करते हुये सुरक्षा के समस्त उपायों को सुनिश्चित करायें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का यह दायित्व होगा कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित सभी बावड़ियों कुओं, वोरवेल, जल स्रोत, जल संरचना, जलसरणी आदि का सर्वे करा कर नियमानुसार पृथक-2 सूची संधारित करेंगे। ऐसी किसी गहरी संरचना पर अतिक्रमण किया हो, कमजोर छत बनाकर या छज्जा आदि अन्य किसी प्रकार से ढंक दिया हो, या कोई दीवार आदि निर्मित कर घातक स्थिति उत्पन्न की हो, तो उन्हें तत्काल सुरक्षित रूप से ढंक दिया जाय अथवा बन्द कर दिया जाय। खतरनाक संरचना की सूची के प्रत्येक मामलों में तत्काल नियमो अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाये जाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति संस्था के माध्यम से सुनिश्चित कराने की कार्यवाही करवाई जायेगी। उक्त कार्य में संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी (तहसीलदार नायब तहसीलदार) आवश्यक सहयोग करते हुये सुरक्षा के समस्त उपायों को सुनिश्चित करावेगे। उक्त कार्य को परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण जिला शहडोल, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शहडोल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला शहडोल, जिले में स्थित सभी बावड़ियों कुओं, खुले हुए बोरवेल, जल स्रोत, जल संरचना, जलसरणी को किसी भी दुर्घटना की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें ढकने, पूरी तरह बन्द करने की कार्यवाही पूर्ण कराकर 15 दिवस के अन्दर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

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